Cryptocurrency : निवेशकों के लिए बुरी खबर, 30% टैक्स के बाद लगेगा एक और Tax
क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालोंं को अब 28 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ सकता है. इस बारे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है.
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स लगाने की बात कही थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया जा सकता है.
सरकार की तरफ से डिजिटल करेंसी को लॉटरी, कैसिनो, रेसकोर्स और जुआ के रूप में कैटेगराइज करने की तैयारी है.
वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 115BBH भी जोड़ा गया है.
इसके अलावा तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटने का भी विचार है.
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